नशे में वाहन चलाने पर अब देना होगा दुगुना जुर्माना

इंदौर। शराब पीकर नशे में ड्रायविंग करना या फिर खतरनाक तरीके से सड़कों पर वाहन चलाये जाने के मामले में अब जुर्माना बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम के तहत जुर्माने की राशि में इजाफा करते हुए खतरनाक तरीके से चलाते पाये जाने पर जुर्माना बढ़ाकर तीन हजार की जगह छह हजार रुपये कर दिया है। नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी खतरनाक तरीके से चलाने पर अब एक हजार की बजाए दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
परिवहन कार्यालय के अनुसार परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम १९८८ की धारा १८४ के तहत जुर्माने की राशि में अब इजाफा कर दिया है। इसके अलावा मोटर यान अधिनियम के तहत कई तरह के जुर्माने और शुल्क भी बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। सड़कों पर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करते पाये जाने पर या तेज रफ्तार वाहन चलाये जाने पर अब जुर्माने की राशि दुगुनी भरना होगी।
वहीं शराब के नशे में वाहन चलाये जाने पर तीन की बजाए छह हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा इसके साथ ही वाहन के लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान कर दिया गया है। यह पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यातायात नियंत्रण में लगी पुलिस को भी इसकी सूचना जारी कर दी गई है।
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