BIG UPDATE: टक्कर मारी तो होगी 10 साल की सजा!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. इन्हीं प्रस्तावों के तहत अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर बच नहीं सकता. नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी. वरना पकड़े जाने पर कम से कम दस साल कैद हो सकती है।
सड़क हादसों को लेकर आम जनता में एक बात मशहूर है कि किसी को कुचल कर भी आरोपी चालक पुलिस थाने से ही जमानत पाकर छूट जाता है, लेकिन हादसे में घायल या मृतक के परिजन इलाज कराने या शव लेने के लिए भी पुलिस और अस्पताल चक्कर काटते रह जाते हैं.
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