बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान कराया बंद, दो प्रतिष्ठानों से 2,165 किलोग्राम/लीटर से अधिक संदिग्ध घी जब्त

इंदौर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देशों तथा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा सोमवार को दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच हेतु विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया।
आज की कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा 04 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 31 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। इसके अतिरिक्त दो प्रतिष्ठानों से 2,165 किलोग्राम/लीटर से अधिक संदिग्ध घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹12.21 लाख है, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया।
बिना लाइसेंस संचालित मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज कराया बंद, 1,115.4 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध घी जब्त
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा 34-B, ऋषि पैलेस, द्वारकापुरी के पीछे, सुदामा नगर, इंदौर स्थित मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव एवं संचालक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव के पास खाद्य कारोबार संचालन हेतु आवश्यक वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। बिना वैध अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित किया जाना पाए जाने पर जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
निरीक्षण के दौरान परिसर में विभिन्न ब्रांड के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर गौ अमृत घी (100 मि.ली., 200 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर एवं 15 किलोग्राम पैक), मिस्टी गाय का घी, मिस्टी भैंस का घी तथा शाश्वत घी सहित कुल 08 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।
साथ ही मौके से 1,115.4 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹7,46,659 है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले घी की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी, डुग्गू एंटरप्राइजेज से 14 नमूने एवं 1,050 किलोग्राम घी जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डुग्गू एंटरप्राइजेज, ड्रीम सिटी, तालावली चांदा, इंदौर का भी सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संचालक श्री मुदित अग्रवाल उपस्थित पाए गए। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान पर गुजरात राज्य में निर्मित श्री मूल, गोसंत, गूमर एवं श्री सिद्ध ब्रांड के विभिन्न प्रकार के घी का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। बाहरी राज्य से इंदौर में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ब्रांडों से कुल 14 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।
निरीक्षण के दौरान उपलब्ध स्टॉक की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर लगभग 1,050 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹4.75 लाख है, विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया।
किशनलाल मायाराम प्रा. लि., पोलोग्राउंड का निरीक्षण
किशनलाल मायाराम प्रा. लि., पोलोग्राउंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से दूध, मावा, पनीर, घी, मिल्क केक एवं दूध कतली के कुल 06 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।
सतगुरु मिल्क प्रोडक्ट, पोलोग्राउंड का निरीक्षण
सतगुरु मिल्क प्रोडक्ट, पोलोग्राउंड का निरीक्षण कर दूध एवं पनीर के कुल 03 नमूने जांच हेतु लिए गए।
खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिए गए निर्देश
निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि खाद्य कारोबार केवल वैध खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति के अंतर्गत ही संचालित करें, खाद्य पदार्थों की ट्रेसबिलिटी एवं क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित करें, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्धारित तापमान पर सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें, एक्सपायरी अवधि पूर्ण हो चुके खाद्य पदार्थों का किसी भी स्थिति में उपयोग अथवा विक्रय न करें, परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखें, फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र अद्यतन रखें, नियमित पेस्ट कंट्रोल कराएं तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें।
वैधानिक कार्रवाई
आज की कार्रवाई के दौरान 04 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 31 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। साथ ही दो प्रतिष्ठानों से 2,165 किलोग्राम/लीटर से अधिक संदिग्ध घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹12.21 लाख है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक जब्त किया गया तथा एक प्रतिष्ठान को बिना वैध खाद्य लाइसेंस संचालित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया।
संग्रहित सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष रूप से बाहरी राज्यों से आने वाले दुग्ध उत्पादों तथा बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित खाद्य कारोबारों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी मिलावटी, अमानक अथवा संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय होता दिखाई दे तो इसकी सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, CM हेल्पलाइन, FoSCoS पोर्टल अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों से दें। प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Source – mpinfo