खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियों पर सूचना पत्र जारी

Khadya Vibhag ki Karwai

इंदौर,
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशन में तथा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा आज शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण एवं अन्य फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पालन की जांच की गई।

सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायत के आधार पर कैट रोड स्थित सिंफनी रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके से पनीर, नूडल्स, तैयार ग्रेवी एवं घी के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में किचन में साफ-सफाई का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया तथा फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। रेफ्रिजरेटर में आवश्यक टेंपरेचर मेंटेन नहीं पाया गया। रेफ्रिजरेटर में रखी खाद्य सामग्री पर डेट मार्किंग नहीं की गई थी तथा खाद्य सामग्री खुली अवस्था में रखी हुई पाई गई। पाई गई कमियों के संबंध में रेस्टोरेंट को आवश्यक सुधार हेतु सूचना पत्र जारी किया जा रहा है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

रजवाड़ी रेस्टोरेंट, कैट रोड का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके से पनीर एवं ग्रेवी के नमूने जांच हेतु लिए गए। फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए तथा वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी मौके पर उपलब्ध नहीं थी। पाई गई कमियों के संबंध में प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधार हेतु सूचना पत्र जारी किया जा रहा है तथा नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

टिंबकतु रेस्टोरेंट, सत्य साईं चौराहा, स्कीम नंबर 54 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके से दाल, चावल, मैदा एवं मूंगफली दाना के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में वेजिटेरियन एवं नॉन-वेजिटेरियन खाद्य पदार्थों को एक साथ रखा पाया गया। डस्टबिन खुले पाए गए तथा किचन में कॉकरोच पाए गए। किचन में साफ-सफाई एवं हाइजीन का उचित प्रबंधन नहीं पाया गया। वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट मौके पर उपलब्ध नहीं थी तथा फूड लाइसेंस भी उचित स्थान पर डिस्प्ले नहीं पाया गया। पाई गई कमियों के संबंध में प्रतिष्ठान को सुधार हेतु सूचना/नोटिस जारी किया जा रहा है तथा निर्धारित समय में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने पर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण एवं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गई हैं, उनके संचालकों/प्रभारियों को आवश्यक सुधार हेतु सूचना पत्र/नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निर्धारित समयावधि में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

source – pro