केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की वजह से बंद कर दिए

केंद्र सरकार ने 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की वजह से बंद कर दिए हैं। एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून थी। देश में पैन कार्ड की संख्या 70.24 करोड़ तक पहुंच गई थी, इनमें से 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया था। करीब 12 करोड़ लोगों ने तय समय में आधार को पेन कार्ड से लिंक नहीं कराया है।
इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यह आरटीआई मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर गौड़ ने दाखिल की थी। बताया गया कि नए पैन कार्ड बनवाते समय ही आधार से लिंक कर दिए जाते हैं। यह आदेश उन लोगों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवाया था। आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के तहत, जो लोग पैन-आधार लिंक नहीं करा पाते हैं, वे 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपना कार्ड दोबारा सक्रिय करा सकते हैं।
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