Big News: आयकर रिटर्न का आखिरी दिन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। अगर इस दिन भी आप आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय-सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका रहता है। आयकर के सूत्रों के अनुसार इस बार भी बड़ी तादाद में शून्य रिटर्न के आईटीआर भरे गए हैं। पिछले बार भी इनकी संख्या 5 करोड़ के लगभग थी।
आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए नियत समय-सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234एफ के तहत जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न भरने की गुंजाइश रहती है। अगर आयकरदाता की कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। आय छूट सीमा (2.50 लाख) से कम है तो जुर्माना नहीं लगेगा।?30 जुलाई, 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे गए। सिर्फ रविवार को शाम 6.30 बजे तक 26.76 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माने की गणना नियत तिथि यानी 31 जुलाई, 2023 के बाद की तारीख से शुरू होती है। इसलिए, आईटीआर भरने में जितनी देरी होगी, जुर्माना उतना अधिक लगेगा।

Source – DD