बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक्स श्रेणी से हटाने को कहा

bournvita is not health drink
Asked to remove Bournvita from health drinks category

कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा स‎हित सभी ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से हटाने के लिए कहा है। मंत्रालय की नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों, पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी साइटों/प्लेटफॉर्मों से बोर्नविटा सहित ड्रिंक/बेवरेजेस पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटा दें।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा कि एफएसएस एक्ट 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज़ इंडिया के नियमों और रेगुलेशंस के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक्स परिभाषित नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय द्वारा 10 अप्रैल को जारी किए गए बयान में कहा गया ‎कि एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा (3) के तहत अपनी जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि एफएसएसएएल और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत एफएसएस अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक परिभाषित नहीं है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को उनकी वेबसाइटों पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स को सही केटेगरी में रखने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी निकाय ने इन कंपनियों को डेयरी, अनाज या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रंकस या एनर्जी ड्रिंक्स श्रेणियों के तहत नहीं डालने का निर्देश दिया है।

source – ems