पोरवाल समाज – अंतरजातीय विवाह पर बहिष्कार, समाज की स्वीकृति

पोरवाल समाज सीतामऊ – बैठक निर्णय (24 अगस्त 2025)
अखिल भारतीय पोरवाल महासभा एवं युवा संगठन (मंदसौर, 3 अगस्त 2025) के निर्णयों को समाज की स्वीकृति
अंतरजातीय विवाह पर बहिष्कार
3 अगस्त 2025 के बाद यदि कोई समाजजन अपने पुत्र/पुत्री का विवाह अंतरजातीय करता है,
तो उसका स्थानीय समाज व रिश्तेदारों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा।
उनके साथ “रोटी-बेटी का व्यवहार” बंद कर दिया जाएगा।
समारोह में शामिल होने पर दंड
यदि कोई समाजजन ऐसे अंतरजातीय विवाह समारोह में शामिल होगा,
तो उस परिवार का भी समाज से रोटी-बेटी का व्यवहार बंद कर दिया जाएगा।
धर्मशाला उपयोग नियम
सभी गाँव और शहर में समाज की धर्मशालाएँ उन परिवारों को नहीं दी जाएँगी,
जो नानवेज बनाते हैं।
लड़की के विवाह मामले में
यदि समाज की लड़की अंतरजातीय विवाह करती है,
तो उसके परिवार को उस लड़की की गौरनियाँ करनी होगी।
पद और मंच से निष्कासन
जिस परिवार में अंतरजातीय विवाह हुआ है,
उसे समाज के सभी पदों से मुक्त कर दिया जाएगा।
उस परिवार के सदस्य किसी भी सामाजिक मंच पर शामिल नहीं होंगे।
सोशल मीडिया आचरण
समाज की सभी महिला, पुरुष, लड़के और लड़कियाँ सोशल मीडिया (विशेषकर Instagram Reels) पर मर्यादा में रहकर ही सामग्री बनाएँ।
प्रिवेंडिंग (Pre-wedding) नियम
समाज के सदस्य प्रिवेंडिंग (Pre-wedding shoot/party) करेंगे तो उन पर अर्थदंड लगाया जाएगा।
यदि दंड राशि नहीं दी जाती है, तो समाज के सभी लोग उनके विवाह समारोह का बहिष्कार करेंगे।
यह पूरा निर्णय समाजजन की सर्वसम्मति से पारित किया गया।