लगभग 1.80 लाख रुपये मूल्य की अवैध मदिरा जब्त

 

Illicit liquor worth approximately Rs 1.80 lakh seized
Illicit liquor worth approximately Rs 1.80 lakh seized

इंदौर 
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में जिलेभर में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न आबकारी दलों द्वारा इंदौर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में चेक प्वाइंट बनाकर सघन वाहन जांच एवं कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में रविवार, 28 जून 2026 को आबकारी विभाग की टीमों ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा अवैध मदिरा एवं परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें जब्त कीं।
वृत्त महू ‘अ’ की टीम ने जांच के दौरान संदेह के आधार पर राहुल पिता केसर सिंह, निवासी पिगडम्बर, महू की मोटरसाइकिल क्रमांक MP-09-XD-7682 की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से देसी मदिरा मसाला बरामद हुई। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री एवं वाहन का अनुमानित बाजार मूल्य 85,300 रुपये आंका गया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी प्रकार, कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में वृत्त आंतरिक-2 की प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक जया मुजाल्दे की टीम ने सदर बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संदीप पिता धर्मेंद्र मौर्या, निवासी सदर बाजार, इंदौर की मोटरसाइकिल क्रमांक MP-09-VD-1677 की तलाशी ली। वाहन में रखे प्लास्टिक के बोरे से 100 क्वार्टर (18 बल्क लीटर) देसी मदिरा मसाला बरामद की गई। अवैध मदिरा एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 95,000 रुपये है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी आरक्षक उस्मान मिर्ज़ा एवं राहुल जामोद का विशेष योगदान रहा।
जिला आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

source – pro