इंदौर में पिपलियाहाना में जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
बिना लाइसेंस चल रही फार्मेसी में खाद्य कारोबार कराया गया बंद

अपोलो फार्मेसी बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीयन के चलते पाई गई, परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय तत्काल प्रभाव से कराया गया बंद
इंदौर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन अवसर पर मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुपालन में आज कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, Apollo Pharmacy Unit of Apollo Pharmacies Limited प्लॉट नंबर 617, ग्रेटर बृजेश्वरी ग्राम पिपलियाहाना इंदौर का औचक निरीक्षण किया। परिसर में प्रतिष्ठान प्रभारी एवं फार्मासिस्ट श्री उजेर खान उपस्थित पाए गए। मौके पर प्रतिष्ठान में दवाइयां के अतिरिक्त विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज, प्रोटीन पाउडर, इन्फेंट फूड, मल्टीविटामिन फूड प्रोडक्ट आदि मानव उपभोग हेतु विक्रय के लिए संग्रहित पाए गए। मौके पर परिसर का खाद्य लाइसेंस/ पंजीयन नहीं पाया गया।
प्रतिष्ठान से रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज के दो नमूने लिए गए तथा वैध अनुज्ञप्ति/पंजीयन न होने के कारण परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति/ पंजीयन का प्रकरण नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिए गए सभी नमूनों को विस्तृत जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की ओर भेजा जा रहा है, जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
source – pro
