मांझे से मौत हुई तो 5 साल की सजा और जु्र्माना

इंदौर। चाइनीज मांझा से राहगीरों की मौत हो रही है। रोजाना कई लोग घायल हो रहे हैं। पुलिस इस प्रतिबंधित मांझा की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने सख्ती का डंडा चला रही है। दुकानदारों और बेचने वाले पर कार्रवाई भी कर रही है। इसके उलट, कल पुलिस ने 8 स्थानों से चाइनीज मांझा जब्त किया।
सात साल से कम अपराधिक मामला होने से चंद मिनटों में ही मांझा बेचने, खरीदने वाले को छोड़ दिया। पुुलिस ने केवल चालानी राशि वसूल की। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दो दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की। दोनों दुकानदारों को छह-छह माह थाना हाजिरी के आदेश जारी कर दिए। आदेश का पालन आज से शुरू हो गया है। 30 नवंबर को रालामंडल में हुए हादसे के बाद पुलिस ने सम्पूर्ण शहर में चाइनीज मांझा को लेकर अभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने पुलिस कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। एक माह से लगातार चल रहे अभियान में अब पुलिस और जिला प्रशासन को आमजन का सहयोग मिलने लगा है। इसी क्रम में कल तेजाजी नगर पुलिस को असरावर्द खुर्द के कुछ लोगों ने जानकारी दी थी कि गांव में संचालित किराना दुकान से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। दुकानदार द्वारा मांझे की कीमत मीटर के हिसाब से ली जा रही है। 50 मीटर के 300 रुपए, 75 मीटर के 500 रुपए तथा 100 से 200 मीटर लंबे मांझा को एक हजार रुपए में बेचा जा रहा है। चूंकि, ग्रामीण क्षेत्र होने से यहां मांझा आसानी से दुकानों तक पहुंच जाता है, इसलिए दुकानदार भी कार्रवाई के भय से बचने बेखौफ मांझे की बिक्री करते
चाइनीज मांझा को लेकर होने वाली जनहानि को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि आदेश में उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से किसी को नुकसान होता है तो संबंधित व्यक्ति पर धारा 106 (1) के तहत गैर इरादतन हत्या जैसी कार्रवाई होगी जिसमें 5 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आदेश का उल्लंघन करने वाले 223 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग इस भ्रम में न रहे कि उन पर कोई निगाह नहीं रख रहा है। प्रशासन लगातार हर स्तर पर चाइनीज मांझा का उपयोग करने वालों की निगरानी कर रहा है। हैं।
