Crime News: महिला प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा पांडे की खुदकुशी?

भोपाल आरकेडीएफ कॉलेज की महिला प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा पांडे की खुदकुशी के मामले में पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही की है। मृतिका के आरोपी पति के एमपी नगर स्थित चित्तोड़ काम्पलेक्स में चल रहे कॉस्मेटोलॉजी क्लीनिक को जांच में फर्जी पाया गया है। वह बिना अनुमति खोला गया था। एमपी नगर थाना पुलिस ने एसडीएम की रिपोर्ट पर आरोपी कथित डॉक्टर पति डॉक्टर अभिजीत पांडया के खिलाफ मध्यप्रदेश चिकित्सा अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।
एमपी नगर पुलिस ने बताया की मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली डॉ. रिचा पांडे (25) की शादी खुदकुशी से चार महीने पहले 4 दिसंबर 2024 को सतना के रहने वाले डॉ. अभिजीत पांडे से हुई थी। अभिजीत कॉस्मेटोलॉजी का जानकार है, उसका एमपी नगर में निजी क्लिनिक था। दंपती दंपती शाहपुरा इलाके में रोहित नगर के पास स्काई ड्रीम कॉलोनी में किराये से रहते थे। पति अभिजीत पांडे ने पुलिस को बताया था कि 20-21 मार्च की दरमियानी रात रात दोनों ने साथ डिनर किया और पीठ दर्द की शिकायत के चलते वह अलग कमरे में सोने चले गए थे।
अगली सुबह जब रिचा के कमरे मे जाकर देखने पर उन्हें पत्नी रिचा बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़ी नजर आई। वह उसे फौरन ही इलाज के लिये हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहॉ उसकी मौत हो गई। उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने से निशान मिले थे, जांच में पता चला की उसने इंजेक्शन लेकर सुसाइड किया था।मामला दर्ज कर पुलिस ने जॉच शुरु की, मृतका के परिवार वालो ने उसके पति पर प्रताड़ित करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाये थे। जॉच के आधार पर पुलिस ने पति अभिजीत के खिलाफ 24 मार्च को प्रकरण दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था।
जॉच के दौरान मृतिका के परिवार वालो ने आरोपी पति की करतूतो के साथ ही यह भी बताया की वो एमपी नगर स्थित चित्तोड़ काम्पलेक्स में फर्जी तरीके से क्लीनिक चलाता था। जॉच में क्लीनिक फर्जी तरीके से चलाये जाना पाया गया था। एसडीएम कार्यालय की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जेल में बंद आरोपी पति अभिजीत पांड्या के खिलाफ मध्यप्रदेश उपचार अधिनियम के अलावा जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। Female professor Dr. Richa Pandey commits suicide
source – ems