Indore: दो माह में हूटर, सायरन के 300 केस बनाए

Made 300 cases of hooter and siren in two months
Made 300 cases of hooter and siren in two months

इंदौर। यातायात विभाग लगाातर वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहा है। नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों के साथ ही हूटर, सायरन लगे वाहनों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले दिनों इन उपकरणों को वाहन से निकालने के आदेश सीएम मोहन यादव ने दिए थे। इसके बाद थानों की पुलिस और ट्रेफिक अमले ने मुहिम चलाकर धरपकड़ की। वाहन चालकों पर कार्रवाई करने से ट्रेफिक पुलिस के खजाने में भी बढ़ोतरी हो रही है।

पुलिस का लक्ष्य चाार पहिया वाहनों पर लगे हूटर और सायरन पर कार्रवाई करना है। शनिवार को थाने की पुलिस कांबिंग गश्त में भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रही। एक मार्च से 31 अप्रैल तक ट्रेफिक पुलिस ने हूटर, सायरन लगे वाहनों की धरपकड़ का अभियान चालाया। अभियान अंतर्गत 300 वाहनों में उक्त उपकरण लगे होना पाया गया। इन उपकरणों को जब्त कर 87 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त किया। कुछ वाहन चाालक रौब जमाने की नीयत से अपने चाार पहिया वाहनों में हूटर, सायरन और बड़े जनप्रतिनिधि की नेम प्लेट लगाते हैं, ताकि आवाजहाी के दौरान पुलिस वाहनों को रोके नहीं। जिन मार्गों से गुजरें, वहां रौब बना रहे। पिछले दिनों ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने कोर्ट ने आदेश जारी किए थे।
Also Read – Big News: पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल दागीं,100 से ज्यादा आतंकी ढेर

कोर्ट के आदेश के बाद ट्रेफिक पुलिस ने अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले आजाद नगर पुलिस ने दो कारों के हूटर निकलाकर उनसे 3 हजार रुपए वसूले। इसके बाद ट्रेफिक पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए हर वाहन से न सिर्फ उपकरण निकाले, बल्कि शुल्क भी वसूला। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने रांग साइड के 85, रेड लाइट उल्लंघन के 98, तीन सवारी के 61, मोडिफाइड सायलेंसर के 24, मोबाइल पर बात करने के 5, बिना हेलमेट के 269, काली फिल्म के 32, बिना नंबर प्लेट के 345 तथा इमरजेंसी लाइट के 5 वाहनों के चाालान अतिरिक्त काटे। इस तरह एक हजार एक हजार वाहनों से 35 हजार रुपए वसूले।

कुल मिलाकर दोनों कार्रवाइयों से ट्रेफिक पुलिस के खाते में एक लाख रुपए से अधिक जमा हुए। इस कार्रवाई में इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जनरेट होने वाले करीब 24 सौ चाालानों की राशि नहीं जोड़ी गई है। ट्रेफिक पुलिस की यह मुहिम अगले कुछ माह तक लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि अब ऐसे वाहन चालकों पर 3 हजार की बजाए 5 हजार रुपए तक चालान काटा जाएगा, ताकि वे दोबारा वाहनों में इन उपकरणों को नहीं लगाए।